Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme : देश के किसानों के साथ अन्य लोगों के लिए भी सरकार कई योजनायें निकालती रहती है. इसी क्रम में सरकार ने ऐसे लोगों के लिए योजना निकाली जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं हैं और वे बुढ़ापे को लेकर परेशान है कि ऐसे में कौन उनकी सहायता करेंगा, तो वे घबराएं नहीं, आज हम जानेंगे की अब 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन का इंतजाम कैसे होगा ?
आज भी देशभर में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है और ऐसे में इन लोगों के सामने यह परेशानी आती है कि ढलती उम्र में कौन उनका सहारा बनेगा और इसी समस्या पर नजर रखते हुए सरकार लेकर आई है; प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जिसके तहत जो लोग बुढ़ापे को लेकर चिंतित है, उनको 60 की उम्र के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन की सहायता.Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की शुरुआत केंद्रीय श्रम एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 2019 में पूरे देश के उन नागरिकों के लिए लागू की गई थी, जो गरीब मजदूर लोग है, जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है इन लोगों के भाविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार इस सरकारी योजना को लागू किया, ताकि ढलती उम्र में वह किसी के ऊपर निर्भर न रहें.

कितना मिलेगा पेंशन का लाभ?
इस सरकारी योजना को पूरे देश में लागू किया गया है इस उद्देश्य के साथ ताकि एक गरीब मजदूर को बुढ़ापें में भूखे पेट न सोना पड़ें. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत अगर आपकी की आयु 18-40 के बीच है और आप महीने के 15000 हजार कमाते हैं, साथ ही आप EPFO या ESIC के सदस्य नहीं है, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं इस प्रकार-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत गरीब मजदूर को हर महीने 100 रूपये देने होंगे.
- इसके बाद इस योजना का पैसा 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3000 रुपये पेंशन के रुप में हर महीने मुहैया कराया जाएगा.
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme में किन जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है तो आपके पास यह जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है, जिसमें आपका आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक साथ ही इसके अलावा, बैंक से किश्त कटने के लिए Auto Debit की मंजूरी देने वाला फॉर्म होना भी जरुरी है.
इस योजना में कौन शामिल हो सकता है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत यह लोग इस सरकारी योजना में शामिल हो सकते हैं, जिनमें रेहड़ी-पटरी, बोझा उठाने, मिस्त्री, मोची, कूडा बीनने, घरों में काम करने वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, खेतों में मजदूरी करने वाले, बीड़ी वर्कर, हैंडलूम वर्कर, चमड़े का काम करने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

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PM-SYM में शामिल होने के लिए कैसे अप्लाई करें?
अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आपके पास एक दूसरा तरीका यह है कि आप LIC, EPFO/ESIC के ऑफिस में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का फायदा उठा सकता है. PM-SYM Pension Scheme

पॉलिसी धारक का निधन हो जाए तो क्या होगा?
इस योजना PM-SYM Pension Scheme में अगर किसी पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है तो यह पॉलिसी बंद नहीं होगी. यानी की इस योजना का लाभ धारक की पत्नी को मिलेगा जब, धारक की 60 उम्र पूरी हो जाएगी. इस दौरान पेंशन के रुप में यह पैसा धारक की पत्नी को मिलना शुरु हो जाएगा. Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Pension Scheme .
