जन धन खाताधारक सावधान! इस तारीख तक पूरी करें KYC, वरना बंद होंगे खाते

जन धन खाताधारक सावधान! इस तारीख तक पूरी करें KYC, वरना बंद होंगे खाते

सरकार ने बैंक खातों में एक और बड़ा बदलाव किया है अब ग्राहक एक से अधिक नामांकन कर सकते हैं. पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होता था, लेकिन अब आप तय कर सकते हैं कि खाते में जमा राशि आपके निधन के बाद किन-किन लोगों को और किस अनुपात में मिलेगी.

अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला बैंक खाता है और आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. प्रदेश के करीब 19.20 लाख जन धन खातों की दोबारा केवाईसी (KYC) होने जा रही है. केंद्र सरकार ने सभी खाताधारकों को 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया है. तय समय में केवाईसी न कराने पर अक्टूबर से नोटिस भेजे जाएंगे, और तीन नोटिस के बाद भी प्रक्रिया पूरी न करने वालों के खाते अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे.

क्यों जरूरी है दोबारा KYC?

प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए अब 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं. शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था, हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं. इस योजना में शून्य बैलेंस पर खाता खुलवाने, एटीएम/रुपे कार्ड, बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं.

लेकिन इतने सालों में कई खाते निष्क्रिय हो गए हैं. आंकड़ों के अनुसार करीब 25 फीसदी खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं. 4.54 लाख ग्राहकों के रुपे कार्ड कभी एक्टिवेट ही नहीं हुए, जिससे वे 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा लाभ से वंचित हो गए. वहीं सहकारी बैंकों में 13 फीसदी खाते, सार्वजनिक बैंकों में 10.18 फीसदी खाते और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 53.38 फीसदी खाते जीरो बैलेंस पर पड़े हैं.

क्या करना होगा?

KYC के लिए आपको अपने बैंक शाखा में जाकर यह दस्तावेज जमा कराने होंगे-

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी या पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, ताकि सभी ग्राहक समय पर अपनी KYC पूरी कर सकें.

अब एक से ज्यादा नामांकन संभव

सरकार ने बैंक खातों में एक और बड़ा बदलाव किया है अब ग्राहक एक से अधिक नामांकन कर सकते हैं. पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होता था, लेकिन अब आप तय कर सकते हैं कि खाते में जमा राशि आपके निधन के बाद किन-किन लोगों को और किस अनुपात में मिलेगी. इससे आगे चलकर उत्तराधिकार से जुड़े विवाद कम होंगे.

क्यों न टालें?

अगर आपने KYC समय पर पूरी नहीं की, तो न सिर्फ आपका खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है, बल्कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी, बीमा और अन्य बैंकिंग सुविधाएं या लाभ भी प्रभावित होंगी. इसलिए, देर न करें और 30 सितंबर से पहले नजदीकी बैंक शाखा में जाकर KYC पूरी करें.

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