विवरण
Drip Sprinkler System par Subsidy पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने “स्प्रिंकलर/ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना सहायता योजना” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। Drip Sprinkler System par Subsidy
इसके तहत सीमांत एवं लघु किसान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान, महिला किसान, बड़े किसान और विभिन्न संस्थान स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। योजना में कुल लागत का निर्धारित हिस्सा या अधिकतम ₹25,000 प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Drip Sprinkler System par Subsidy
फ़ायदे
इस योजना के तहत किसानों को श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी का लाभ दिया जाता है:
- सीमांत और लघु किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कुल लागत का 90% या अधिकतम ₹25,000 प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- बड़े किसानों और संस्थानों को कुल लागत का 70% या अधिकतम ₹25,000 प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी दी जाती है।
इसके अलावा भुगतान प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है:
- चयनित लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। यदि किसान अपने खर्च पर कार्य पूरा करता है, तो सब्सिडी की राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- यदि किसान निर्माता या डीलर के माध्यम से सिस्टम लगवाता है, तो कार्य पूर्ण होने और किसान से संतुष्टि प्रमाण पत्र मिलने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे निर्माता/डीलर के बैंक खाते में जारी कर दी जाएगी। Drip Sprinkler System par Subsidy
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पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: Drip Sprinkler System par Subsidy
- आवेदक सीमांत किसान, लघु किसान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसान, महिला किसान, बड़े किसान या कोई संस्था हो सकती है।
- किसान के पास पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है। साथ ही सिंचाई के लिए पर्याप्त जल स्रोत और पंपिंग सिस्टम (स्वयं का या पट्टे पर लिया गया ट्यूबवेल) होना चाहिए।
सब्सिडी से संबंधित शर्तें:
- जिन किसानों ने पिछले 10 वर्षों में स्प्रिंकलर सिस्टम या पिछले 8 वर्षों में ड्रिप सिस्टम के लिए अधिकतम सब्सिडी प्राप्त कर ली है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि किसी किसान ने पहले आंशिक सब्सिडी ली है, तो उसे अधिकतम निर्धारित राशि में से पहले प्राप्त सहायता को घटाकर शेष राशि ही दी जाएगी।
- जिस भूमि पर पहले से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित है, वहां स्प्रिंकलर के लिए 10 वर्ष और ड्रिप के लिए 8 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले, स्वामित्व बदलने पर भी नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

विशेष प्रावधान:
- जिन किसानों ने पहले स्प्रिंकलर सिस्टम का लाभ लिया है, वे ड्रिप सिस्टम के लिए भी पात्र हो सकते हैं और इसके विपरीत भी, बशर्ते किसान कम से कम 3 वर्षों तक अंतरफसल (इंटरक्रॉपिंग) प्रणाली अपनाए। Drip Sprinkler System par Subsidy
आवेदन प्रक्रिया
पंजीकरण
- सबसे पहले किसान को राज्य की कृषि विभाग या सूक्ष्म सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
- कई राज्यों में यह प्रक्रिया PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) portal के तहत भी होती है। Drip Sprinkler System par Subsidy
आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्व विभाग के उप तहसीलदार से कम रैंक के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया राजस्व प्रमाण पत्र।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए स्वीकृत भूमि के फील्ड मेजरमेंट बुक (एफएमबी) के रेखाचित्र की फोटोकॉपी, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूबवेल का बिजली पॉलिसी कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ जिस पर नाम, पता और खाता संख्या अंकित हो और अंतिम लेनदेन पृष्ठ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसानों को वरीयता का दावा करने के लिए राजस्व विभाग के उप तहसीलदार से कम रैंक के प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। Drip Sprinkler System par Subsidy
ऑनलाइन आवेदन करें
- संबंधित पोर्टल पर लॉगिन करके “Micro Irrigation / Drip / Sprinkler Subsidy” विकल्प चुनें
- फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें

सत्यापन
- आवेदन के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके दस्तावेज और खेत का सत्यापन करेंगे
- सब कुछ सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है
सिस्टम की स्थापना
- स्वीकृति मिलने के बाद किसान:
- खुद अपने खर्च पर सिस्टम लगवा सकता है
- या विभाग द्वारा अधिकृत डीलर/कंपनी से इंस्टॉलेशन करवा सकता है
सब्सिडी प्राप्त करें
- काम पूरा होने के बाद:
- यदि किसान ने खुद खर्च किया है → पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT/ECS) आता है
- यदि डीलर से लगवाया है → सब्सिडी राशि सीधे डीलर को दी जाती है
